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रैगिंग एक कानूनी अपराध है | रैगिंग करने बाले किसी छात्र /छात्रा के विरुद्ध महाविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है तथा रैगिंग को अपराध मानते हुए सम्बंधित छात्र/छात्रा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी | महाविद्यालय में छात्र /छात्रा के उत्पीड़न एवं छेड़खानी की रोकथाम हेतु पूरा महाविद्यालय प्रशासन सजग एवं सतर्क रहता है |महाविद्यालय का पूरा शास्ता मंडल खाली वादनो में परिसर में भ्रमण पर रहता है | महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलंग्न vH;FkhZ }kjk रैगिंग सम्बन्धी शपथ पत्र तथा अभिभावक }kjk रैगिंग सम्बन्धी शपथ पत्र लगाना होता है
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